दिल्ली का उपहार कांड न बन जाए लेवाना सुइट्स अग्निकांड, 120 दिन में 19 दोषियों को सिर्फ चार्जशीट दी
लखनऊ के होटल लेवाना सुइट्स अग्निकांड में पांच सितंबर को लगी भीषण आग में चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जांच की रफ्तार का हाल ये है कि 120 दिनों में अब तक सिर्फ चार्जशीट देने का काम ही हो पाया है।
होटल लेवाना सुइट्स अग्निकांड के आज 120 दिन पूरे हो गए। हजरतगंज के इस होटल में बीते साल पांच सितंबर को लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब, पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर की संयुक्त जांच में घटना के लिए 19 लोगों को दोषी पाया गया। हालांकि, इन 120 दिनों में सिर्फ दोषियों को चार्जशीट ही दी जा सकी है। जांच की रफ्तार को देखते हुए आशंका है कि यह दिल्ली का उपहार कांड न बन जाए।
अग्निकांड के दोषियों को तीन से चार दिन पहले ही चार्जशीट दी गई है। घटना के चार माह बाद जांच अधिकारी आरोप ही तय कर सके हैं। शासन स्तर पर चार्जशीट देने के लिए अलग-अलग सुनवाई चल रही है। जांच की गति यही रही तो जान गंवाने वाले चार बेगुनाहों को इंसाफ कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है।
जांच में ये मिले थे दोषी
गृह विभाग के पूर्व अग्निशमन अधिकारी सुशील यादव, सेवानिवृत्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभयभान पांडेय, अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार राव, जेई (एई) आशीष कुमार मिश्रा, एसडीओ (एक्सईएन) राजेश कुमार मिश्रा, नियुक्ति विभाग के पीसीएस एवं पूर्व विहित अधिकारी एलडीए जोन छह महेंद्र कुमार मिश्र, एलडीए के पूर्व एक्सईएन अरुण कुमार सिंह, एक्सईएन ओम प्रकाश मिश्रा, एई राकेश मोहन, जेई जितेंद्र नाथ दुबे, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, गणेशी दत्त सिंह, जयवीर सिंह, मेट राम प्रताप एवं आबकारी विभाग के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, पूर्व आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव एवं उप आबकारी आयुक्त जैनेंद्र उपाध्याय।
चार माह में किसने क्या किया
एलडीए : मानचित्र निरस्त कर होटल ध्वस्त करने का दिया नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद होटल लेवाना सुइट्स का स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर इसे ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया। जांच में दोषी पाए गए मानचित्र सेल के इंजीनियरों पर भी कार्रवाई के लिए शासन को विवरण भेजा है। दोषी पाए गए प्राधिकरण के अफसर, इंजीनियर और कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, नहीं तो अब तक होटल पर बुलडोजर चल चुका होता।
पुलिस विभाग : होटल मालिकों, महाप्रबंधक के खिलाफ आरोप पत्र
हादसे के बाद हजरतगंज के एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने तीन होटल मालिकों व महाप्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद करीब एक महीने पहले पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक दोषी पाए गए एलडीए के इंजीनियरों, अधिकारियों व कर्मचारियाें के खिलाफ जांच जारी है। कई इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। इनमें से कुछ के बयान बाकी है। सभी को नोटिस जारी होगा। जल्द विवेचना पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। मामले में गिरफ्तार होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल व महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव को चार दिसंबर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं, होटल के तीसरे मालिक बुजुर्ग और बीमार पवन अग्रवाल को कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई है।
शासन : चल रही जांच, और जो दोषी मिलेंगे उन पर होगी कार्रवाई
प्रमुख सचिव आवास रमेश नितिन गोकर्ण का कहना है कि सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी अग्निकांड की तेज गति से जांच कर रही है। सभी दोषियों को चार्जशीट देकर सुनवाई की जा रही है। जांच के दौरान जो अन्य दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
क्या है उपहार कांड
दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 में आग लगने से 69 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। अग्निकांड में मरने वालों के परिवारों को लगभग 25 साल बाद 16 फरवरी 2022 में न्याय मिल सका था।