आधार और PAN कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट है नजदीक, इस तारीख के बाद लगेगा भारी जुर्माना
अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफी बढ़ सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका न सिर्फ अमान्य हो जाएगा, साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लग सकता है।
चुनावों से पहले मिली राहत, पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ सस्ता- आगे और कम हो सकते हैं दाम
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
खो गया है आधार तो परेशान ना हों, मोबाइल में ऐसे करें डाउनलोड
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के दायरे में पूरा लखनऊ जिला होगा। कैंट और औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) को छोड़कर लखनऊ का कोई भी गांव हो या मजरा सभी ज...
राजधानी लखनऊ के कुछ व्यस्ततम चौराहों पर आज भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस। उमस भरी इस गर्मी में घंटों जाम से जूझते हैं लोग। इस समस्या से निजात पाने की ...
लखनऊ के सूर्या सिटी में देर रात 2 चोरों ने एक घर से लाखों की ज्वेलरी और नगदी चोरी की है। पीड़ित ने इंदिरा नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। घटन...