उत्तर-प्रदेश: मिलावटखोर हो जाए सावधान... 29 कारोबारियों पर लगा 15.15 लाख का जुर्माना, अब मिलावट बर्दाश्त नहीं
मिलावटी सामग्री मिलने पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार ने 29 कारोबारियों पर 15.15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। मेसर्स एनके कनोडिया एंड संस अफजलपुर बिधनू के यहां भैंस के खराब दूध पर 1.15 लाख मेसर्स गुप्ता इंडस्ट्रीज फजलगंज में आइसक्रीम में गड़बड़ी पर 1.90 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है।
बाजार में किसी भी तरह की खानपान सामग्री खरीदते समय होशियार रहें। जांच-परखकर विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदें क्योंकि बाजारों में मिलावटी दूध-खोवा, पापड़-बेसन और तेल समेत दूसरी खानपान सामग्री धड़ल्ले से बेची जा रही हैं।
ये सच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों की ओर से लिए गए खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच में पता चला है। मिलावटी सामग्री मिलने पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार ने 29 कारोबारियों पर 15.15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त खाद्य-2 विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी में अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय में सुनवाई के बाद मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड भौंती के बटर मिल्क यानी मट्ठा गलत लेबल लगाकर बेचने पर 1.10 लाख रुपये, मेसर्स अजीत जनरल स्टोर खपरा मोहाल में सरसों का तेल मानक के विपरीत मिलने पर 35 हजार, मेसर्स एसएस इंटरप्राइजेज तात्या टोपे नगर के यहां पापड़ में मिलावट पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
मेसर्स एनके कनोडिया एंड संस अफजलपुर बिधनू के यहां भैंस के खराब दूध पर 1.15 लाख, मेसर्स गुप्ता इंडस्ट्रीज फजलगंज में आइसक्रीम में गड़बड़ी पर 1.90 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है। मेसर्स जय श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट महाराजपुर का खोवा मानक के विपरीत मिलने पर 40 हजार, पिपौरी मर्दनपुर बर्रा के विनय सिंह पर दूध में खराबी को लेकर 25 हजार, मेसर्स गुप्ता किराना स्टोर मंगला विहार चकेरी पर पापड़ में खामी पर 35 हजार जुर्माना लगा है।
श्री गुरुनानक आयल कंपनी नई दाल मंडी नयागंज के यहां रिफाइंड राइस ब्रान आयल में खामी पर 40 हजार, स्वरूप नगर निवासी आशीष दीक्षित के यहां मिश्रित दूध में गड़बड़ी पर 20 हजार, चौरसिया जनरल स्टोर प्रेम नगर चौराहा के यहां बेसन मान के विपरीत मिलने पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
मेसर्स शानू चिकन शाप सिद्दीक मियां का हाता कर्नलगंज पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 25 हजार जुर्माना लगा है। जुर्माना धनराशि समय से न जमा करने पर वसूली भूराजस्व नियमों के अंतर्गत तहसील से कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए अब 21 जोन में जांच के लिए टीमें उतारी जाएंगी।