शाहरुख खान की बढ़ी मुश्किलें, आर्यन की जमानत याचिका चौथी बार भी खारिज
सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका आज फिर से खारिज। आर्यन के वकील अब जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने ड्रग ऑन क्रूज मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका आज फिर से खारिज कर दी।
यह लगातार चौथी बार है, जब आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस तरह से एक बार फिर से शाहरुख और गौरी खान की चिंताएं बढ़ गई हैं।
बताया जा रहा है कि आर्यन खान के वकील अब मुंबई हार्टकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला पांच दिन के लिए सुरक्षित रखा था। वहीं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान के समर्थन में उतर आये हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारने के कुछ घंटे बाद आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट सहित सात अन्य को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वह 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में है और उससे पहले कुछ समय के लिए एनसीबी की हिरासत में था।
एनसीबी ने अदालत में दावा किया है कि आर्यन खान ड्रग्स का नियमित उपभोक्ता है, यह कहते हुए कि 'यह महात्मा गांधी की भूमि है, यह नशीली दवाओं का दुरुपयोग युवा लड़कों को प्रभावित कर रहा है।'