तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने की थी जमानत रद्द
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ सोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी।
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ सोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्र ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया।
आशीष मिश्र को फिर से भेजा गया जेल
सोमवार को कोर्ट की दी गई डेडलाइन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को ही आशीष मिश्र कोर्ट पहुंचा और अपना सरेंडर किया। जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि आरोपी आशीष मिश्र 25 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर करने वाला है।
एसआईटी के विरोध के बावजूद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी के कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसआईटी ने आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, साथ ही जमानत का विरोध भी किया था। लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद आरोपी आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई।
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को जमानत दिए जाने का खूब विरोध हुआ था। किसान संगठनों ने तुरंत उनकी जमानत को खारिज करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हाईकोर्ट ने घायलों के पक्ष को किस तरह देखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्र की जमानत को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि वो एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करें।