अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादी असम के गोलपारा में गिरफ्तार, घर की तलाशी के दौरान मिले आपत्तिजनक दस्तावेज
असम के गोलपारा में अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियो को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके घर की तलाशी के दौरान अल-कायदा जिहादी तत्वों से संबंधित कई आपत्तिजनक सामग्री पोस्टर मोबाइल फोन सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।
अल-कायदा भारतीय उपमहाद्वीप (AQIS) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) आतंकवादी समूहों से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों को शनिवार को गोलपारा जिले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान मोरनोई थाने के तिनकुनिया शांतिपुर मस्जिद के इमाम अब्दुस सुभान और गोलपारा के मटिया थाना अंतर्गत तिलपारा नतुन मस्जिद के इमाम जलालुद्दीन शेख के रूप में हुई है।
वी.वी. गोलपाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश रेड्डी ने कहा कि उक्त दोनों व्यक्तियों से घंटों पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, 'हमें इस साल जुलाई में गिरफ्तार अब्बास अली से इनपुट मिला है, जो जिहादी तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। पूछताछ के दौरान, हमने पाया कि वे असम में एक्यूआईएस/एबीटी के बारपेटा और मोरीगांव मॉड्यूल से सीधे जुड़े हुए थे।'
घर की तलाशी के दौरान मिले जिहादी तत्वों से जुड़े दस्तावेज
एसपी ने बताया, 'आरोपी व्यक्तियों की घर की तलाशी के दौरान अल-कायदा, जिहादी तत्वों से संबंधित कई आपत्तिजनक सामग्री, पोस्टर, अन्य दस्तावेजों के साथ किताबें, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आईडी कार्ड जब्त किए गए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि आतंकियों ने बांग्लादेश से यहां आए जिहादी आतंकवादियों को भी रसद समर्थन दिया है।
बांग्लादेशी नागरिक फरार
पुलिस अधिकारी ने कहा, 'बांग्लादेशी नागरिक फरार है। गिरफ्तार आतंकवादियों ने गोलपारा में बांग्लादेशी आतंकवादियों को शरण दी थी। गिरफ्तार व्यक्तियों ने दिसंबर 2019 में मटिया पुलिस थाने के तहत सुंदरपुर तिलपारा मदरसा में एक धर्म सभा का आयोजन किया था, जहां एक्यूआईएस से जुड़े कई बांग्लादेशी नागरिकों को अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था।'
उन्होंने आगे खुलासा किया कि ये गिरफ्तार व्यक्ति रसद सहायता प्रदान करने के साथ-साथ बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देने में शामिल थे, जो वर्तमान में फरार हैं।
एसपी ने कहा, 'उन्होंने एक्यूआईएस के सदस्य होने की बात कबूल की है और गोलपारा में अंसार/स्लीपर सेल की भर्ती की। उन्होंने खुलासा किया है कि सीधे धन और समर्थन फरार बांग्लादेशी आतंकवादियों से आया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
मटिया पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) आरडब्ल्यू की धारा 120 (बी), 121, 121 (ए) और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 18 (बी), 19 और 20 के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 28 जुलाई को असम में एक्यूआईएस और एबीटी सहित वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों के लिए एक बड़ी कार्रवाई में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था।