बाराबंकी: मुख्तार पर जेल में रहकर हत्या व अपहरण के आरोप तय, 12 अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
पंजाब जेल में कैद के दौरान मुख्तार अंसारी न्यायालय जाने के लिए निजी एंबुलेंस (यूपी 41 एटी 7171) का प्रयोग करता था। यह एंबुलेंस बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में 21 मार्च, 2013 में पंजीकृत कराई गई थी।
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने मुख्तार और उसके गुर्गों पर जेल में रहने के दौरान हत्या, अपहरण व धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ अवैध कब्जे करवाने का दोषी पाया है। इस दौरान नौ आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए। बाकी को नोटिस भेजी गई है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी तय की है।
पंजाब जेल में कैद के दौरान मुख्तार अंसारी न्यायालय जाने के लिए निजी एंबुलेंस (यूपी 41 एटी 7171) का प्रयोग करता था। यह एंबुलेंस बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में 21 मार्च, 2013 में पंजीकृत कराई गई थी। 31 मार्च, 2021 को मामला चर्चा में आने पर कोतवाली नगर पुलिस ने दो दिन बाद मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉ. अलका राय पर जालसाजी का मुकदमा लिखा था। इसके बाद 25 मार्च, 2022 को मुख्तार समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज कराया था। इसमें जेल में रहकर हत्या व अपहरण के आरोप की धारा बढ़ाई गई थी।
मुकदमे में मुख्तार के अलावा डॉ. अलका, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, सुहैब मुजाहिद, सलीम, जाफरी, सुरेंद्र शर्मा, शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज खां व जफर उर्फ चंदा को आरोपी बनाया गया था।