बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी को नहीं मिली राहत, गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त करने की याचिका हुई खारिज; 9 जून को होगा फैसला
एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है।
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को एक के बाद एक दो तगड़े झटके लगे हैं। एक तरफ अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनवाई। वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है।
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत 2 अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब 9 जून को आरोपों पर फैसला आएगा। बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक फर्जी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था। वह एंबुलेंस बाराबंकी में फर्जी कागजातों से रजिस्टर्ड कराई गई थी। इसका खुलासा होने पर 31 मार्च 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डा अलका राय पर मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था। इसी केस के आधार पर शहर कोतवाली में मुख्तार और उसके 12 बाकी गुर्गों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसकी सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी समेत दो अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने गैंगगस्टर एक्ट में आरोपों पर फैसला देने के लिए अब 9 जून की तारीख दी है।