जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं ओवैसी, देशद्रोह के मामले में भेजना चाहिए जेल- भाजपा सांसद हरनाथ यादव
भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने रविवार को एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और देशद्रोह के मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने रविवार को ओवैसी की देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी की मांग की। ओवैसी ने शनिवार को कहा था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत के युग को 1990 के दशक के रूप में फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर उठे विवाद का जिक्र कर रहे थे।
ओवैसी की मंशा को समझने की जरूरत
यादव ने कहा कि ओवैसी की मंशा को समझने की जरूरत है। ओवैसी देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं और वह जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और तुरंत जेल में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का सवाल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है और जब निचली अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, तो अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।
सर्वे में क्या डर है?
मस्जिद का सर्वेक्षण करने में ओवैसी के 'डर' पर और सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा की यह उस सच को छिपाने की कोशिश है जिसे "सर्वेक्षण के माध्यम से उजागर किया जाएगा"। सांसद ने पूछा कि "ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में क्या डर है? ऐसा कौन सा सच है जो सर्वे के जरिए बेनकाब नहीं होना चाहता?"
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वेक्षण पर अदालत का हालिया आदेश "रथ यात्रा के रक्तपात और 1980-1990 के दशक की मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है"। वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा, "काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है।"
ओवैसी ने कहा था की "अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।" असदुद्दीन ओवैसी का बयान अदालत के एक आयुक्त के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के एक दिन बाद आया है।
ये है ज्ञानवापी परिसर मामला
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में नया मंदिर निर्माण और पूजा-पाठ करने को लेकर 15 अक्टूबर 1991 को सिविल जज (सिडि.) वाराणसी की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में विवादित स्थल को स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का अंश बताया गया है। एक पक्ष द्वारा दावा किया जाता है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंची विशेश्वर का स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बता दें कि इस मामले में अब स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था जिसे बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।