महिला पहलवानों के मामले में कोर्ट ने बृजभूषण को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए जरी किया समन
WFI के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण सिंह के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। बृजभूषण को आरोपी के तौर पर 18 जुलाई को अदालत में पेश होना होगा।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और सिंह को समन जारी किया है। बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण को अब 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। इनमें IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है। IPC की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि ये धारा जमानती धारा है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी थी एलएसएल रिपोर्ट
इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले से जुड़े सीडीआर रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले से जुड़े विदेशों में रह रहे कुछ लोगो को नोटिस भेजा गया है। जिसका जवाब आना बाकी है। अभी इस मामले में FSL रिपोर्ट भी आनी है. जांच की कुछ अन्य रिपोर्ट्स का भी अभी इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि FSL रिपोर्ट और इस मामले में केस से जुड़ी अन्य जांच रिपोर्ट्स भी जल्द दाखिल करे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए।
ये है पूरा मामला
बृजभूषण शरण सिंह को WFI चीफ पद से हटाने के लिए सबसे पहले जनवरी में दिल्ली में मंतर-मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया था। तब जांच कमेटी का आश्वासन मिलने से पहलवान वापस लौट गए थे। फिर अचानक तीन महीने बाद अप्रैल में पहलवानों का दिल्ली में जमावड़ा लगा और बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के मामले में FIR की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन, गिरफ्तारी ना होने को मुद्दा बनाकर घेराबंदी तेज कर दी गई। इस बीच, जून के दूसरे हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और बृजभूषण को नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर क्लीन चिट दे दी। हाल ही में पहलवान साक्षी मलिक ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद बयान दिया था।