कानपुर: अदालत के आदेश के बावजूद नहीं लिखा मुकदमा, इंस्पेक्टर कैंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, पुलिस कमिश्नर हाई कोर्ट में तलब
अदालत के आदेश पर भी मुकदमा दर्ज न करना इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार सिंह को भारी पड़ गया। पुलिस आयुक्त डॉ.आरके स्वर्णकार के आदेश पर उनके वाचक ने थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर कैंट के खिलाफ आइपीसी की धारा 166ए के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यह मामला कार चोरी से जुड़ा है और इस प्रकरण में गुरुवार को पुलिस आयुक्त को हाई कोर्ट ने तलब किया है।
अदालत के आदेश पर भी मुकदमा दर्ज न करना इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार सिंह को भारी पड़ गया। पुलिस आयुक्त डॉ.आरके स्वर्णकार के आदेश पर उनके वाचक ने थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर कैंट के खिलाफ आइपीसी की धारा 166ए के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यह मामला कार चोरी से जुड़ा है और इस प्रकरण में गुरुवार को पुलिस आयुक्त को हाई कोर्ट ने तलब किया है।
माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में किसी विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए यह कार्रवाई ठीक एक दिन पहले की गई है। दलपतपुर, प्रेमपुर निवासी अधिवक्ता रविकांत उत्तम के मुताबिक, एक अगस्त 2023 को कचहरी से घर लौटते समय शाम लगभग साढ़े सात बजे उनकी कार जीटी रोड चांदमारी क्षेत्र में मनोज इंटरनेशनल पीएसी मोड़ के पास खराब हो गई।
मोबाइल पर आया टोल कटने का मैसेज
इस पर वह कार वहीं खड़ी कर फजलगंज स्थित कार कंपनी के कार्यालय पहुंचे। वहां से लौटे तो कार गायब थी। दो अगस्त को रात लगभग एक बजकर छह मिनट पर मोबाइल पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आया तो पता चला कि कार पानीपत में है। वह थाना चकेरी को सूचना देने पहुंचे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
19 अगस्त 2023 को उन्होंने स्थानीय न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया और जांच हुई तो घटनास्थल थाना छावनी का पाया गया। दो सितंबर 2023 को अदालत ने उक्त प्रकरण में कैंट थाना प्रभारी को मुकदमा लिखकर जांच करने का निर्देश दिया।
आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक कैंट अजय कुमार सिंह ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो रविकांत उत्तम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को सात दिसंबर को तलब कर लिया।
सोमवार की देर रात इस प्रकरण में पुलिस आयुक्त के वाचक प्रदीप कुमार मौर्या की तहरीर पर थाना कोतवाली में इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं, मामले में पुलिस कमिश्नर की प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।