दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सो में पूरी तरह से बैठने की अनुमति मिल गई है वही शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में पूरी तरह से बैठने की अनुमति दी और शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी।
डीडीएमए ने जो आदेशो जारी किए हैं, इनमें कोविड को कारण तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को अब आप पुर्णं रुप संचालित कर सकते हैं। ये 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) और आधिकारिक दिशानिर्देशों के साथ-साथ परिसर में कोविड-प्रोटोकॉल को सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
दिल्ली सरकार ने शहर के सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को 1 नवंबर से फिर से खोलने की अनुमति दी।
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