बाराबंकी: छह साल तक परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा सिटी लॉ कॉलेज
सामूहिक नकल के मामले में सिटी लाॅ काॅलेज की 27 फरवरी को हुई एलएलबी प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सिटी लॉ काॅलेज छह वर्षों तक परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
सामूहिक नकल के मामले में सिटी लाॅ काॅलेज की 27 फरवरी को हुई एलएलबी प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सिटी लॉ काॅलेज छह वर्षों तक परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
डाॅ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रतिभा गोयल के निर्देश पर बृहस्पतिवार को अयोध्या में परीक्षा समिति की आपात बैठक हुई। इसमें सिटी लॉ काॅलेज में 27 फरवरी को विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। सिटी लॉ काॅलेज में 27 फरवरी को प्रथम पाली की परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुुआ था। इसको लेकर कुलपति ने जांच समिति गठित की गई थी।
समिति की रिपोर्ट पर परीक्षा समिति ने सिटी लॉ काॅलेज की 27 फरवरी को प्रथम पाली की विधि त्रिवर्षीय पंचम सेमेस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लाॅ, विधि पंचवर्षीय पंचम सेमेस्टर पोलिटिकल साइंस एवं विधि पंचवर्षीय नवम सेमेस्टर इन्वायरलमेंटल लाॅ प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया है कि सिटी लॉ काॅलेज आगामी छह वर्षों तक परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित केंद्राध्यक्ष, आंतरिक सचल दल एवं परीक्षा कक्ष निरीक्षकों को छह वर्षों तक परीक्षा संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस परीक्षा केंद्र द्वारा लापरवाही बरतने, विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होने तथा निरस्त एलएलबी परीक्षाओं को पुनः संपन्न कराए जाने में व्यय के दृष्टिगत सिटी लॉ कालेज पर दो लाख का अर्थदंड लगाया गया। समिति की बैठक में समिति के सदस्य मौजूद रहे।