कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है।
नई दिल्ली: कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा तय हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। हर मौत के लिए परिवार को 50 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह पैसा राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगा। दरअसल, कोर्ट ने न्यूनतम मुआवजे पर गाइडलाइन के लिए कहा था। नियम के अनुसार प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस संख्या में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया था। सरकार का कहना था कि इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा।
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