डुमरियागंज: चेक बाउंस मामले में पूर्व नपं. अध्यक्ष को भेजा गया जेल, कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
सीजेएम न्यायालय में अमित कुमार त्रिपाठी बनाम जफर अहमद का मामला चल रहा था। जिसमें पूर्व चेयरमैन जमानत पर रिहा थे लेकिन वह न तो कोर्ट की नोटिस रिसीव कर रहे थे और न ही कोर्ट में हाजिर हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर 18 नवंबर को डुमरियागंज के उपनिरीक्षक गणेशदत्त मिश्रा व अन्य ने आरोपित के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए डुग्गी मुनादी करवाई।
चेक बाउंस के एक मामले में शनिवार देर शाम डुमरियागंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन जफर अहमद उर्फ बब्बू को सीजेएम न्यायालय ने जेल भेज दिया। वह जमानत पर रिहा थे और कोर्ट की नोटिस का न तो तामिला कर रहे थे और न ही कोर्ट में उपस्थित हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए न्यायालय ने उनके जमानतदारों के खिलाफ भी नोटिस जारी की थी।
यह है मामला
सीजेएम न्यायालय में अमित कुमार त्रिपाठी बनाम जफर अहमद का मामला वाद संख्या 496-2019, 138 एनआई एक्ट का चल रहा था। इस मामले में पूर्व चेयरमैन जमानत पर रिहा थे, लेकिन वह न तो कोर्ट की नोटिस रिसीव कर रहे थे और न ही कोर्ट में हाजिर हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर 18 नवंबर को डुमरियागंज के उपनिरीक्षक गणेशदत्त मिश्रा व अन्य ने आरोपित के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए डुग्गी मुनादी करवाई।
राजेश अग्रहरि तथा परवेज अहमद की मौजूदगी में उनके भवन पर कार्रवाई की नोटिस चस्पा कर रिपोर्ट अदालत प्रेषित कर दी। जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन के जमानदारों को नोटिस जारी की। शनिवार को कोर्ट के रिकाल पर वह न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन सीजेएम श्रद्धा भारतीय की अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।
पूर्व चेयरमैन जफर अहमद को दो दिन जेल में ही बिताना पड़ेगा। रविवार को अवकाश है। तथा सोमवार के दिन अधिवक्ता दिवस कार्यक्रम के कारण अधिवक्तागण व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। ऐसे में जमानत पत्र अदालत में मंगलवार से पहले नहीं दाखिल किया जा सकता।