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भूलकर भी न तोड़ें ये 10 ट्रैफिक नियम, नहीं तो भरना होगा 10 हजार तक का भारी-भरकम चालान

ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय पर पूरी बाह की शर्ट या टीशर्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना होगा। ड्राइवर अब चप्‍पल या सैंडल पहनकर या नंगे पैर गाड़ी का नहीं चला सकते हैं। ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

भूलकर भी न तोड़ें ये 10 ट्रैफिक नियम, नहीं तो भरना होगा 10 हजार तक का भारी-भरकम चालान

सड़क पर अपनी वाहन को निकालते समय काफी चौकन्ना रहना चाहिए और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके बाद जुर्माने की रकम पहले की तुलना में कई हजार अधिक हो गए हैं। अगर आप भी नहीं चाहते आपका भी हो ट्रैफिक चालान, तो नीचे दिए गए इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें। इसमें आपको जुर्माना राशि भी बताया गया है।

भूलकर भी न तोड़ें ये 10 ट्रैफिक नियम
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
- गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
- चप्‍पल या सैंडल पहनकर या नंगे पैर मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये का चालान कटता है।
- अगर नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। साथ ही वाहन से ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
- दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 रुपये का चालान और तीन साल के लिए लाइसेंस सस्‍पेंड रहेगा।
- सड़क का नियम तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान होगा।

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