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राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी पेरारिवलन की रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद एजी पेरारिवलन को 31 साल जेल से रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल की रिहाई की सिफारिश को यूं ही नहीं लटका सकते।

राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी पेरारिवलन की रिहाई का दिया आदेश

इसके पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 31 साल से सजा काट रहे पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। कोर्ट में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं।

जानकारों की मानें तो पेरारिवलन पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने बाद अब नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है।

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। 2016 और 2018 में जे जयललिता और एके पलानीसामी की सरकार ने दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। मगर बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया और अंत में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने की वजह से दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

आपको बता दें 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हत्‍या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। हत्‍याकांड में बम धमाके के लिए उपयोग में आई दो 9 वोल्‍ट की बैटरी खरीद कर मास्‍टरमाइंड शिवरासन को देने का दोष पेरारिवलन पर सिद्ध हुआ था।

गौरतलब है कि पेरारिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

पेरारिवलन घटना के समय 19 साल का था और वह पिछले 31 सालों से सलाखों के पीछे है। पेरारिवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे नंबरों से कई डिग्रियां हासिल की है। 

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