कानपूर: सात साल बाद मिला न्याय, दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दो को उम्रकैद
अपर जिला जज योगेश कुमार द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.30-1.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि से 75 हजार रुपये पीड़ित के पिता को मिलेगा। दुष्कर्म के बाद हत्या में एक किशोर भी शामिल था। उसकी फाइल अलग करके किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
अपर जिला जज योगेश कुमार द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.30-1.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि से 75 हजार रुपये पीड़ित के पिता को मिलेगा।
दुष्कर्म के बाद हत्या में एक किशोर भी शामिल था। उसकी फाइल अलग करके किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। एक व्यक्ति ने रेलबाजार थाने में 20 नवंबर 2015 को थाना गंगाघाट जिला उन्नाव निवासी हाल पता सीपीसी माल गोदाम कलक्टरगंज निवासी बउवन, गंगाघाट उन्नाव के दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी और एक किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया था कि वह कच्ची झोपड़ी सब्जी मंडी फेथफुलगंज बाजार का रहने वाला है। उसकी पत्नी अलग रहती है। साथ में पांच साल की बेटी रहती है। वह सुबह रिक्शा चलाने जाता और शाम को आता है। उसकी बेटी मोहल्ले में इधर-उधर खेलती रहती थी।
18 नवंबर 2015 को शाम सात बजे घर पहुंचा तो बेटी नहीं थी। उसे काफी खोजा गया। 20 नवंबर 2015 को रेलवे लाइन के किनारे बच्ची का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। वहां पहुंचा तो देखा शव उसकी बेटी का था तभी गोरा कब्रिस्तान निवासी युसुफ ने बताया कि मेरी बेटी कूड़ा बीनने वाले बउवन, दीपक और एक अन्य किशोर (नाम उजागर किया था) के साथ दिखी थी।
इन लोगों ने बेटी की हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने पुलिस को बताया था कि तीनों ने बच्ची से दुष्कर्म किया था। बच्ची उन लोगों को पहचानती थी, इसलिए सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव फेंक दिया था।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि किशोर की फाइल अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई है। 11 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी। तीन डाक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। गवाह और सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।