बाराबंकी: विवाहिता की हत्या के मामले में पति व ससुर को उम्र कैद
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने विवाहिता की हत्या के एक मामले में आरोपी पति व ससुर को दोषी करार माना है।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने विवाहिता की हत्या के एक मामले में आरोपी पति व ससुर को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद के साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि थाना रामनगर के ग्राम अमोली कीरतपुर निवासी अवध नरेश दीक्षित ने पुलिस में केस दर्ज कराया था कि करीब साढे तीन साल पहले पुत्री सुषमा की शादी थाना मसौली जलुहामऊ निवासी बृजेश कुमार शुक्ला के साथ की थी। बृजेश व उसके घर वाले सुषमा को दहेज में दो लाख रुपये व अन्य सामान न लाने पर आए दिन प्रताड़ित कर मारते पीटते थे। पीड़िता ने कई बार इसकी शिकायत भी की। 17 अक्टूबर 2016 को दिन में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी जला कर हत्या कर दी। पड़ोस के लोगों ने इस घटना की जानकारी मृतका के पिता को फोन से दी। जलुहामऊ स्थित ससुराल पहुंचने पर सुषमा का शव घर में पड़ा मिला जबकि ससुराल के लोग घर से गायब थे।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की। इसके बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतका के पति बृजेश कुमार शुक्ला व उनके पिता राजेंद्र उर्फ राजू शुक्ला को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।