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Friday, September 27, 2024
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रमना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रमना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे-वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है। उधर, CJI ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे। 

अगले हफ्ते SC सुनवाई हो सकती है

CJI के सामने एडवोकेट हुजेफा ने कहा कि आज वाराणसी की अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए मामले को आज ही तत्काल सुना जाए। कम से कम मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया जाए। इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले हफ्ते से सुनवाई कर सकता है।

सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी इससे पहले धारा 370, गौरी लंकेश, वन रैंक-वन पेंशन, लॉकडाउन और कश्मीर घाटी में समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उधर, वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सदस्यों की बैठक चल रही है।

पीस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी

उधर, पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी कहा है कि हम ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व षड्यंत्र रच के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा जैसे मुद्दों के जरिए नफरत फैलाकर प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट-91 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी।



8 से 11 बजे तक होगी वीडियोग्राफी

शनिवार को सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे और वीडियोग्राफी चलेगी। एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट के आदेशानुसार कमीशन की कार्रवाई को 17 मई से पहले पूरा करने की बात कही है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात लिखी है कि ज्ञानवापी के चप्पे-चप्पे का सर्वे करें। रिपोर्ट 17 मई तक सौंप दें। मामले में अगली कार्रवाई 17 मई को होगी।

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की कही थी बात

एक दिन पहले, यानी 12 मई को ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील अभय नाथ यादव ने दैनिक भास्कर से बातचीत में हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डिसीजन को पूरी तरह से पढ़ लिया गया है। सारे तकनीकी प्वाइंट्स क्लियर हैं। हाईकोर्ट आज के बाद दो दिन, यानी शनिवार-रविवार को बंद रहेगा। ऐसे में शुक्रवार को या फिर दो दिन बाद सोमवार को ही याचिका दायर की जा सकती है। हम कभी भी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। 

तहखाने समेत पूरे परिसर की वीडियोग्राफी

ज्ञानवापी में तहखाना और शृंगार गौरी मंदिर समेत पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे किया जाना है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। 6 और 7 मई को हुए सर्वे के बाद कमेटी ने अदालत से कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाए। दूसरी डिमांड थी कि ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग के भीतर तहखाने की वीडियोग्राफी और सर्वे न हो। सर्वे में मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि शृंगार गौरी के पास वीडियोग्राफी करने का आदेश है। सर्वे रुक गया और मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा।

3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिया फैसला

इस मांग पर वाराणसी में तीन दिन तक कोर्ट में सुनवाई चली, जिस पर चौथे दिन, यानी गुरुवार को फैसला आया कि सर्वे का काम प्रशासन पूरा कराए। चाहे ताला खोलकर करें या तोड़कर। हर हाल में सर्वे का काम पूरा कराएं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटेंगे। एडवोकेट कमिश्नर के साथ कोर्ट ने दो स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर और असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए। DGP UP और चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी कि वे कमीशन की कार्यवाही की निगरानी करें, जिससे उसे टाला न जा सके। जज ने फैसला सुनाया कि कमिश्नर कहीं भी विजुअल्स लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। सर्वे के काम में रूकावट डालने वालों के खिलाफ FIR होगी। 




मुख्यमंत्री परख सकते हैं तैयारी

इस फैसले के बाद वाराणसी समेत पूरे देश में यह ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा का केंद्र बन गया है। शहर में दोनों पक्षों की गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है। वहीं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे और सुरक्षा को लेकर तैयारियों को परख सकते हैं। सर्वे का काम शनिवार से शुरू होगा, इस दौरान कोई विवाद बढ़ा तो उसे कंट्रोल करने के लिए अच्छी-खासी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मामला हिंदू-मुस्लिम सौहार्द्र का है। 

यहां समझें पूरा मामला

6 मई: अदालत के आदेश पर नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लेकर 6 मई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराना शुरू किया। इस दिन केवल शृंगार गौरी के विग्रह और दीवारों की वीडियोग्राफी ही हो पाई। पहले दिन आश्चर्यजनक तौर पर बड़ी संख्या में मुसलमान मस्जिद में नमाज को आए और सर्वे को लेकर बवाल और नारेबाजी हुई थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि एडवोकेट कमिश्नर वादी पक्ष की तरह पार्टी बनकर सर्वे कर रहे हैं।

7 मई: दोपहर में सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि 500 से ज्यादा मुस्लिम मस्जिद के अंदर ही हैं और सर्वे के लिए प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। न ही प्रशासन कोई सहयोग दे रहा। विवाद के बाद सर्वे रुक गया और मामला फिर से कोर्ट में चला गया।

9 मई: अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम सही से कर रहे हैं। सर्वे में अड़ंगा डालने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी और सत्यापन की अनुमति दे दी जाए।

10 मई: अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच डेढ़ घंटे तक बहस हुई थी। इस दौरान वकीलों ने एडवोकेट कमिश्नर के बदले जाने और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर दलील पेश की। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने तैयारी के साथ कुछ और तथ्य देने के लिए 11 मई तक का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय कर दी। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर जज स्वयं मौके पर जाएंगे।

पिछले साल कोर्ट में दायर हुआ केस

राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगस्त 2021 में एक मुकदमा दाखिल किया। अदालत से मांग की थी कि मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के सुरक्षा की भी बात अदालत के सामने उठाई गई। इस मसले पर आठ महीने तक सुनवाई और दलीलें चलतीं रहीं, अब अप्रैल से यह मामला निष्कर्ष की तरफ बढ़ा है।

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