लखनऊ में बिना परमिशन 'नो-धरना प्रदर्शन', ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, इन रूट्स पर असलहा ले जाना भी बैन
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं विधानभवन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही विधानभवन के आसपास शस्त्र लेकर आने जाने पर भी रोक रहेगी। विधानभवन के आसपास एक किमी की परिधि में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने और तांगा, बैलगाड़ी तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने पर भी रोक रहेगी। गणतंत्र दिवस समारोह, धार्मिक आयोजन के अलावा प्रवेश परीक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों के चलते पुलिस की ओर से जिले में धारा-144 लगा दी गई है।
जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने बताया कि विधानभवन के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निर्धारित रूट पर प्रतिबंधित वाहन और असलहे लेकर आने-जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। अनुमति के बाद धरना प्रदर्शन सिर्फ ईको गार्डेन में किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थल पर पांच व्यक्तियों से अधिक लोग समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और बवाल करने वालों के विरुद्ध शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शादी समारोहों में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।
इन रूट पर असलहे ले जाना प्रतिबंधित
-लालबत्ती चौराहे से बंदरियाबाग चौराहे तक।
-बंदरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा, पार्क रोड होते हुए सिविल हॉस्पिटल चौराहे तक।
-सिविल हॉस्पिटल चौराहे से अटल चौक चौराहे, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।
-नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए उदयगंज तिराहा
-बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा।
-उदयगंज तिराहे से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा।