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UP में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी की होगी जांच, योगी सरकार ने रद्द किया 33 साल पुराना आदेश

साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, ऊसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। अब योगी सरकार ने 33 साल पुराने इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया है।

UP में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी की होगी जांच, योगी सरकार ने रद्द किया 33 साल पुराना आदेश

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक सपंत्तियों का रिव्यू कराएगी। साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, ऊसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। अब 33 साल पुराने इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीएम को निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि इन संपत्तियों का रिव्यू कर जो भी नियम के खिलाफ वक्फ में दर्ज हुई हैं, उन्हें रद्द कर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को 8 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए कहा गया है।

अब से करीब 33 साल पहले 7 अप्रैल 1989 को राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि राजस्व अभिलेखों में वक्फ की संपत्तियां अधिकतर बंजर, ऊसर, भीटा आदि के तौर पर दर्ज है, जबकि मौके पर वक्फ हैं। ऐसी संपत्तियों, भूमि को राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति (कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह) जैसी स्थिति हो सही रूप से दर्ज किया जाए और फिर उसका सीमांकन किया जाए।

इस आदेश को आधार बनाकर प्रदेश में बहुत सी ऐसी संपत्तियां जो राजस्व अभिलेखों में बंजर, ऊसर आदि थीं, उनको अभिलेखों में वक्फ दर्ज कर दिया गया।

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