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आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली तगड़ी फटकार- याचिका खारिज, जानें क्या बोले जज साहब

आशीष मिश्रा को फिर से उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट के पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था।

आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली तगड़ी फटकार- याचिका खारिज, जानें क्या बोले जज साहब

लखीमपुर हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को समाज में सार्वजनिक संवाद करते समय उनके नतीजों को ध्यान में रखते हुए एक सभ्य भाषा में भाषण देना चाहिए। उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने 15 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

आशीष मिश्रा जिन्हें पहले फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, को फिर से उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट के पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान कोट ने कहा कि जब क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू थी तो कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया गया? कोर्ट ने कहा ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित होने का फैसला क्यों किया।

अदालत ने यह कहते हुए कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि इस पर विश्वास नहीं होता कि राज्य के उपमुख्यमंत्री की जानकारी में यह नहीं था कि क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है और वहां कोई भी सभा करने की मनाही है।

बता, दें आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। मिश्रा 3 अक्टूबर, 2021 को हुई एक घटना के संबंध में हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि घटना के दिन जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब जिस एसयूवी वाहन में वह कथित रूप से बैठे थे, उससे कुचल कर चार किसानों की मौत हो गई थी।

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