मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को बृहस्पतिवार को दोबारा जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सख्त कदम अपनाया है। हाईकोर्ट नें डीजीपी मुकुल गोयल को 16 सितंबर को दोबारा जवाब दाखिल करने का और साथ ही मैनपुरी के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के बाद शासन ने मैनपुरी के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह तृतीय और पुलिस उपाधीक्षक प्रयांक जैन को निलंबित कर दिया है।
जवाहर नवोदय विद्यालय में 16 सितंबर 2019 को 16 वर्षीय छात्रा फांसी पर लटकती मिली थी। शुरू मे पुलिस ने दावा किया था कि आत्महत्या का मामला है लेकिन वहीं उसकी मां ने आरोप लगाया उसे परेशान किया गया, पीटा गया और जब वह मर गई तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। परिवार ने भी कई दिनों तक धरना दिया था। मृतका के पिता ने मुख्यमंत्री से जांच की गुहार भी लगाई तो एसआईटी द्वारा जांच की गई। 24 अगस्त 2021 को एसआईटी ने केस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी।
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