बाराबंकी: माफिया मुख्तार के चल रहे मामलों में हुई पेशी... मकान मालिक और दरोगा के बयान दर्ज
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों को लेकर शनिवार को जिले की दो अदालतों में अलग-अलग सुनवाई हुई। एंबुलेंस प्रकरण में जहां मकान मालिक की गवाही पूरी हुई वहीं गैंगस्टर में दरोगा के बयान दर्ज हुए।
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों को लेकर शनिवार को जिले की दो अदालतों में अलग-अलग सुनवाई हुई। एंबुलेंस प्रकरण में जहां मकान मालिक की गवाही पूरी हुई वहीं गैंगस्टर में दरोगा के बयान दर्ज हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार को बांदा जेल से, जफर उर्फ चंदा को संतकबीर नगर से तो अफरोज को गाजीपुर जेल से अदालत में पेश किया गया। अब गैंगस्टर में सुनवाई की तारीख नौ अक्तूबर तो एंबुलेंस प्रकरण में 10 अक्तूबर को लगी है।
बीते 21 मार्च 2013 को एंबुलेंस यूपी एटी 7171 बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों से पंजीकृत कराई गई। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान 31 मार्च 2021 को यह एंबुलेंस मुख्तार के लिए प्रयोग करने का खुलासा हुआ। दो अप्रैल 2021 को बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने फर्जी कागजों से पंजीकरण कराने के आरोप में मऊ जिले की डॉ. अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य के नाम बढ़ाए। 25 मार्च 2022 को मुख्तार अंसारी समेत 13 के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ।
मंगलवार को एंबुलेंस प्रकरण की सुनवाई एसीजेएम विपिन यादव की कोर्ट में हुई। शहर में जिस मकान के पते पर एंबुलेंस पंजीकृत की गई थी उसके मकान मालिक प्रदीप कुमार मिश्रा के बयान पूरे हो गए। प्रदीप ने डॉ. अलका राय से कोई संबंध न होने की बात कही। वहीं, गैंगस्टर की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में हुई। यहां दरोगा सुरेंद्र प्रताप सिंह के बयान दर्ज किए गए। मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि सुनवाई के दौरान डाॅ. शेषनाथ व सलीम अदालत में हाजिर हुए।