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मुकेश अंबानी व उनके परिवार को मिलती रहेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किया। कोर्ट ने आज केंद्र को इस बात की अनुमति दे दी कि मुकेश अंबानी व उनके परिवार को मुंबई में दी जा रही सिक्योरिटी कवर जारी रहे।

मुकेश अंबानी व उनके परिवार को मिलती रहेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट  ने शुक्रवार को  मुंबई के बिजनसेमैन मुकेश अंबानी व उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर फैसला दिया। कोर्ट ने केंद्र से  कहा है कि अंबानी को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के निर्देश को केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी। वैकेशन बेंच ने 29 जून को एक जनहित याचिका पर दिए गए त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानीऔर उनके परिवार को दी गई सिक्योरिटी कवर से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइलें पेश करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच  ने अंतरिम आदेश पारित किया।

विकास साहा ने दायर की थी याचिका
केंद्र की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता विकास साहा का अंबानी को मिल रही सिक्योरिटी कवर से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 31 मई और 21 जून को विकास साहा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए थे और निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार से मामले में जवाब देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंबानी की सिक्योरिटी से त्रिपुरा का लेना-देना नहीं
विकास साहा नाम के शख्स ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अंबानी की Z+ सिक्योरिटी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब-तलब करते हुए उस खतरे के आकलन की डिटेल मांगी थी, जिसके आधार पर अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई है। इससे नाराज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में कहा था कि किसी परिवार को दी गई सुरक्षा जनहित का मुद्दा नहीं है और अंबानी की सुरक्षा का त्रिपुरा से कोई लेना-देना भी नहीं है।

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