माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, कोर्ट ने दिया आदेश, पढ़े पूरी रिर्पोट!
बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
23 सितंबर 2022 को कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद बहस पूरी की गई। फैसले को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है।
कोर्ट ने फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. 29 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। गैंगस्टर मामले में दो साल से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी सूरत में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। हाल के दिनों में राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।
22 नवंबर को, 2005 में मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंग चार्टर में भंवरकोल में कृष्ण नंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रूंगटा मामले के अलावा एमपी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंग रूल्स के तहत मामला दर्ज किया था.
गाजीपुर में चल रही चुनावी तनाव के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।जिसमे मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी घोषित किया गया था। इसी के साथ कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर अंसारी बंधुओं के प्रभुत्व वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट जीत ली थी. इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी।