लखनऊः 4 लोगों की जान लेने वाले लेवाना अग्निकांड केस में होटल के मालिक और मैनेजर को मिली जमानत
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना सुइट्स के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। बीते 28 नवम्बर को कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। लखनऊ के इस लेवाना अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना अग्निकांड मामले में होटल के मालिक और मालिक को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना सुइट्स के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। बता दें कि बीते 28 नवम्बर को कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं लेवाना अग्निकांड मामले में सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। वही इसी क्रम में एलडीए के विहित अधिकारी ने हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित लेवाना होटल को ध्वस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। एलडीए द्वारा जारी आदेश में बताया गया था कि होटल प्रशासन को इस मामले पर सफाई देने का मौका दिया गया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पिछली नौ नवंबर को जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है आपको अवैध रूप से बनवाये गये होटल की इमारत ढहाने के लिये नौ दिसंबर तक का समय दिया जा रहा है, नहीं तो एलडीए खुद पहुंचकर उसे ढहा देगा और इस कार्यवाही पर होने वाला खर्च भी होटल प्रशासन ही उठायेगा।'
बता दें कि लेवाना सुइट्स में पिछली पांच सितंबर को आग लग गयी थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गयी थी। एलडीए का कहना था कि होटल में कोई आपात निकास द्वार नहीं है। इसके अलावा होटल में कई और मानकों और नियमों की अनदेखी की गयी है। इस घटना के बाद पुलिस ने होटल के मालिकों रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल तथा होटल प्रबंध के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के अगले ही दिन एलडीए ने होटल को सील कर दिया था।