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राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर होने का आदेश दिया था।

राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'मोदी सरनेम' मामले में पेशी से मिली छूट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।

सुशील मोदी ने दर्ज कराया था मानहानि का केस
बता दें कि राहुल के बयान 'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है' पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।

इसी मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर एमएलए-एमपी कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी।

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई दो साल की सजा
उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर बयान के बाद सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद राहुल की लोकसभा सांसद सदस्यता रद कर दी गई। 

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