नया नियम:पोस्ट ऑफिस से 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर कटेगा TDS, पीपीएफ पर भी लागू होगा यह नियम
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टस ने स्रोत पर कर कटौती (TDS) को लेकर नया नियम जारी किया है। अब पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीसी की कटौती होगी। यह नए नियम पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर भी लागू होंगे।
इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया नया सेक्शन
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन 194N जोड़ा गया है। इस सेक्शन के प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई निवेशक बीते 3 असेसमेंट ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो पैसा निकालने पर टीडीएस काटा जाएगा। यह नए नियम 1 जुलाई 2020 से लागू माने जाएंगे। प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति ITR फाइल नहीं करता है और एक वित्त वर्ष में 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम पैसे कैश निकालता है तो 20 लाख से ज्यादा की राशि पर 2% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी।
1 करोड़ से ज्यादा की राशि निकालने पर 5% की कटौती
यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश निकासी करता है तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि पर 5% की दर से टीडीएस की कटौती होगी। यदि कोई व्यक्ति ITR फाइल करता है और एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश निकासी करता है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पर 2% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। यह बदलाव अभी तक लागू नहीं किए गए थे।
डिपॉजिटर्स की पहचान करेगा पोस्ट ऑफिस का एक्सीलेंस सेंटर
टीडीएस कटौती के इस नियम को लागू करने के लिए पोस्ट विभाग का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी डिपॉजिटर्स की पहचान करेगा। एक्सीलेंस सेंटर पोस्ट ऑफिस के सभी सर्किल्स को जानकारी मुहैया कराएगा। इसमें डिपॉजिटर्स अकाउंट और पैन नंबर जैसी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा डिपॉजिटर से काटे जाने वाले टीडीसी राशि की जानकारी भी एक्सीलेंस सेंटर की ओर से दी जाएगी। संबंधित पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर से टीडीएस की कटौती करेगा और अकाउंट होल्डर को इस डिडक्शन की जानकारी देगा।
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