PF धारकों को बड़ी राहत:सरकार ने टैक्स फ्री लिमिट को दोगुना किया, अब 5 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स
सरकार ने एप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में 5 लाख तक जमा को टैक्स फ्री कर दिया है। मतलब 5 लाख तक जमा करने पर इंट्रेस्ट इनकम टैक्स फ्री होगा। बजट में 2.5 लाख तक को ही टैक्स फ्री किया गया था। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित हो चुका है, जिसमें सरकार ने कुछ संशोधन भी किए हैं। सरकार ने प्रोविडेंट फंड (PF) में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
किसे मिलेगा इसका फायदा
हालांकि, ये सिर्फ उस केस में है, जिनमें एम्प्लॉयर (नियोक्ता) की तरफ से PF में योगदान नहीं दिया जाता है। यानी इसका फायदा सिर्फ उन्हें होगा, जिनके PF खाते में एम्प्लॉयर की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है।
1 अप्रैल से ब्याज पर लगेगा टैक्स
बजट 2021-20 में EPF से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर अडिशनल अमाउंट पर इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 50 हजार पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा। अभी तक इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री था।
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