चीफ जस्टिस ने किया राहत देने से इनकार, सिद्धू का जेल जाना तय; सिद्धू सरेंडर नहीं करेंगे, तो पुलिस कार्रवाई करेगी
रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अब जेल जाना ही होगा।
रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अब जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी।
इससे पहले, सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पिटीशन पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज रहे हैं, वे ही इस पर सुनवाई का फैसला करेंगे। सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के लिए कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी।
सिद्धू की अर्जी पर अगर आज सुनवाई नहीं हुई, तो उन्हें 10 जुलाई तक राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि कोर्ट में 23 मई से 10 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी है। इस दौरान सिर्फ अर्जैंट मैटर पर सुनवाई होती है।
हाईकोर्ट से सेशन कोर्ट पहुंचेगा ऑर्डर
सुप्रीम कोर्ट के सिद्धू को एक साल कैद की सजा का आदेश पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचेगा। वहां से उन्हें पटियाला के जिला एवं सेशन कोर्ट को भेजा जाएगा। सिद्धू खुद सरेंडर करेंगे तो ठीक, वर्ना संबंधित पुलिस थाने को उन्हें गिरफ्तार करने को कहा जाएगा