कार्यवाही: राहुल गांधी का पोस्ट अब फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कर दिया गया ब्लॉक
राहुल गांधी को फेसबुक ने कहा, ‘‘आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये जो पोस्ट की है वह आईपीसी की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गैरकानूनी है।"
फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें रेप पीड़िता और उसके परिजनों की कथित तौर पर पहचान उजागर हुई थी। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को ही बताया था कि दोनों प्लेटफॉर्म ने राहुल को इस पोस्ट को खुद से हटाने की चेतावनी भी दी थी।
इससे पहले राहुल गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में फेसबुक ने कहा, ‘‘आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये जो पोस्ट की है वह किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288ए के तहत गैरकानूनी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, आपसे इस पोस्ट हटाने के लिए आग्रह किया जाता है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले हफ्ते ही फेसबुक से कहा था कि वह दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ साल की बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल गाँधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। गत चार अगस्त को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल हो गया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था।