अशोक गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक! Minimum Guaranteed Income Bill से 15 दिन के भीतर मिलेगा रोजगार
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पारित होने जा रहा है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। इस विधेयक के तहत 15 दिन के भीतर रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 'राइट टू हेल्थ' बिल के ठीक 4 महीने बाद एक ओर बड़ा धमाका करने जा रही है। विधानसभा में सरकार 'राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023' को 21 जुलाई को पास कराने जा रही है। 'राइट टू हेल्थ' के बाद आम आदमी से जुड़ी सरकार की ये सबसे बड़ी योजना होगी। इसके जरिए हर राजस्थानी को मिनिमम इनकम की गारंटी दी जाएगी। फिर चाहे ग्रामीण बेरोजगार हो या शहरी, सभी को मिनिमम इनकम गांरटी के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यही कारण है कि चुनावी साल में इसे गहलोत का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है।
योजना के लिए 2500 करोड रुपए का वित्तीय प्रावधान
न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत सरकार की ओर से अधिसूचित महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा एकल महिला के पात्र वर्गों को शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा है। इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होगी।
15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा। इस दौरान अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर यदि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो, वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार
राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा महिला पेंशन) के अंतर्गत आने वाले पेंशन के लिए हकदार होंगे। वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15% प्रतिवर्ष की दर से दो किस्तों में यानी जुलाई में 5% और जनवरी में 10% की वृद्धि की जाएगी। इस दौरान पेंशन मंजूरी की तारीख से 1 साल पूरा होने के बाद ही पेंशन में वृद्धि का नियम लागू होगा।
आय गारंटी विधेयक के लिए सलाहकार बोर्ड का होगा गठन
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के तहत बनाए गए नियमों के उप बंधुओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। इस सलाहकार बोर्ड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग आयोजना विभाग और वित्तीय वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव, इसके सदस्य होंगे। इस विधेयक में आवेदकों की शिकायतों का निवारण समय पर किए जाने के भी प्रावधान किए हैं।