पति पर आरोप- रिश्तेदारों से पत्नी का रेप करवाया, दहेज वसूलने के लिए वीडियो यूट्यूब पर डाला
पीड़िता ने कहा, "आरोपियों में से एक ने मुझे 5 दिन पहले कमान लाया था और मेरा बलात्कार कर रहा था, मैंने शोर मचाया और वहां से भाग गई"
राजस्थान का भरतपुर ज़िला. यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गैंगरेप करवाया. अपने रिश्तेदारों से. बताया जा रहा है कि आरोपी दहेज के डेढ़ लाख रुपयों के लिए पत्नी को लगातार परेशान कर रहा था. आरोप है कि रुपये वसूलने के मकसद से उसने पत्नी का गैंगरेप करवाया और उसका वीडियो बनाया.
रिपोर्ट के मुताबिक़, आरोप है कि शख्स ने वीडियो के जरिए पॉर्न साइट्स और यूट्यूब से रुपये कमाने की बात कही थी.
क्या है पूरा मामला?
आरोपी और विक्टिम की शादी 2019 में हुई थी. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद से ही विक्टिम को पति और ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे. इस वजह से वह अपने मायके लौट आई थी, लेकिन फिर पति ने उसे मनाया और अपने घर वापस ले गया.
लौटने के बाद पति ने अपने दो रिश्तेदारों को घर बुलाया. और, कथित तौर पर उनसे अपनी पत्नी का रेप करने को कहा. रेप की घटना को आरोपी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हुए पति ने कहा था, “तुम्हारे परिवार ने मुझे दहेज नहीं दिया, लेकिन अब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डालकर उतनी ही कमाई करूंगा.”
पीड़िता ने पति और उसके दो रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ रेप का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने कहा, “मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे. जब उन्हें दहेज नहीं दिया गया तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मेरा बलात्कार करवाया. घटना को रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. एक आरोपी मुझे पांच दिन पहले कमान (भरतपुर जिले में एक कस्बा) के पास ले आया और मेरे साथ बलात्कार किया. जब मैंने विरोध किया तो वो वहां से भागा और अपने घर चला गया.”
कमान थाना के प्रभारी दौलत साहू ने कहा, “एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसका पति और दो रिश्तेदार शामिल हैं. बात ये भी है कि यूट्यूब पर मामले से जुड़ा एक वीडियो अपलोड किया गया था. फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.”
दहेज, दहेज-हिंसा से हुई मौतों के आंकड़े डराने वाले हैं
दहेज के लिए क्या कानून है, हम आपको कई मामलों के संदर्भ में बता चुके हैं. फिर बता देते हैं. भारत के कानून में दहेज एक दंडनीय अपराध है. IPC का सेक्शन 498 दहेज से जुड़े मामलों से डील करता है. दहेज मांगने पर पांच साल तक की क़ैद हो सकती है. इसके साथ 15 हज़ार रुपये या फिर दहेज के सामान की क़ीमत (जो भी ज़्यादा हो), उतना जुर्माना लगाया जाता है. ये केवल दहेज के लिए है, दहेज हिंसा के लिए और कड़ी सज़ा दी जाती है.
NCRB के डेटा के मुताबिक, 2020 में भारत में दहेज के 10,366 मामले दर्ज हुए. वहीं, 6966 मौतें दहेज हिंसा से हुईं. उससे पहले 2018 और 2019 दोनों साल 7100 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज हिंसा से हुई.