यूपी पंचायत चुनाव: 1165 ग्राम प्रधान पद के लिए होगी वोटिंग, नहीं किया यह काम तो रद्द हो सकता है नामांकनयूपी पंचायत चुनाव: 1165 ग्राम प्रधान पद के लिए होगी वोटिंग, नहीं किया यह काम तो रद्द हो सकता है नामांकनयूपी पंचायत चुनाव: 1165 ग्राम प्रधान पद के लिए होगी वोटिंग, नहीं किया यह काम तो रद्द हो सकता है नामांकनयूपी पंचायत चुनाव 1165 ग्राम प्रधान पद के लिए होगी वोटिंग, नहीं किया यह काम तो रद्द हो सकता है नामांकन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लखीमपुर खीरी जिले के 15 ब्लॉकों की 1165 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। करीब 28 लाख मतदाता वोट करके इन ग्राम पंचायतों का मुखिया यानि प्रधान चुनेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होना है। अधिसूचना लागू होने के बाद चुनाव की तैयारियां तेजी से की जार ही हैं। प्रशासन मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्था चाक चौबंद करा रहा है। जिला प्रशासन सबसे ज्यादा मतदान केन्द्र सदर ब्लॉक में 140 हैं। अधिसूचना लागू होने के बाद संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। वैसे तो होली के दिन एक-दूसरे के घर जाकर बधाइयां देने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है लेकिन इस बार चुनाव होने के चलते लोगों के घरों में मिलने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है।
जिले में कुल 1165 ग्राम पंचायतें हैं। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य व सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। जिले में करीब 28 लाख मतदाता प्रधान, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य व सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे। सात व आठ अप्रैल को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के गंवाई राजनीति तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक करना शुरू कर दिया है। होली मिलन के साथ ही संभावित उम्मीदवार लोगों को अपनी प्राथमिकताएं भी गिना रहे हैं।
नामांकन के साथ यह अभिलेख लगेंगे
-सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मधुलता सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर ब्लॉकों से लिया जा सकता है। जमानत राशि ट्रेजरी से चालान द्वारा जमा की जा सकती है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए पांच सौ, प्रधान व बीडीसी के लिए जमानत राशि दो हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए चार हजार जमानत राशि है। आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि जमा की जा सकती है। नामांकन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए घोषणापत्र भरना होगा। अन्य पद के उम्मीदवारों को शपथपत्र भी देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र लगाना होगा। प्रधान व सदस्य के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। बीडीसी के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी सूची में नाम दर्ज हो। नामांकन के समय मतदाता सूची की फोटोकॉपी लगानी होगी।
सरकारी बकाएदार हैं तो रद्द होगा नामांकन
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार अगर उन पर कोई सरकारी बकाया है तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। इसके लिए नोड्यूज लगाना होगा नहीं तो नामांकन रद हो सकता है।
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