आजम खान के मामले को लेकर हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा -137 दिनों बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया
सपा विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है।
लखनऊ : समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर से सपा विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी।
आजम को किस मामले में नहीं मिली जमानत
आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाईकोर्ट में इस मामले में पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने आजम खां की ओर से जमानत याचिका दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने चार मई को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन ईद के अवकाश की वजह से चीफ जस्टिस के आदेश के तहत दो मई के सभी केस की सुनवाई चार मई को हुई, जबकि चार मई के सभी केस की सुनवाई पांच मई यानी बृहस्पतिवार को हुई। प्रदेश सरकार की ओर से 29 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल किया जा चुका है।