उत्तर-प्रदेश: 22 साल पुराने में मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की कैद, SDM को दिया था धमकी
उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई है। पूरा मामला SDM को धमकाने से जुड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह को अपर सिविल जज ने दो साल की सज़ा सुनाई गई है। सजा सुनाते वक्त भाजपा विधायक अदालत में मौजूद नहीं थे। उपजिलाधिकारी को धमकाने के मामले में यह सजा हुई है। यह मामला 22 साल पुराना यानी साल 2002 का है। फिलहाल विधायक की तरफ से इसमें अन्तरिम ज़मानत डाली गई जो मंजूर हो गई है। दोष सिद्ध होने पर उनकी विधायकी पर संकट आ गया है।
अपर सिविल जज एवं एसीजेएम एम पी/एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने अपने आदेश में सुरेश्वर सिंह को दोषी पाते हुए दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की दशा में अभियुक्त को सात दिवस का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा। यह भी कहा गया है कि अगर अभियुक्त ने पहले जेल में समय बिताया होगा तो वह सजा में समायोजित कर दिया जाएगा।
यह था मामला
विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 2 सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने औा एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था। अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय पर मामला चला।