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बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहन हत्याकांड में कोर्ट ने नौ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अलीगढ़ के चर्चित बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहान और उनके भाई के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहन हत्याकांड में कोर्ट ने नौ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के चर्चित बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहान और उनके भाई अनिल चौहान हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। जिला जज की अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 50- 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से मृतकों के परिजन संतुष्ट दिखाई दिए।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 3 मार्च 2011 को हरदुआगंज क्षेत्र के गांव बड़ागांव उखलाना निवासी सतीश चौहान ने थाना जवां में एक केस दर्ज कराया था। इसमें उनके बड़े भाई बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहान, दूसरे भाई अनिल चौहान, भतीजे संकेत, पुष्पेंद्र, परिवार के सदस्य प्रदीप, गाड़ी चालक शिवकुमार संग बैंक से पैसा निकालने गए थे। कासिमपुर पावर हाउस की पीएनबी शाखा से निकलते समय सभी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से अनिल चौहान की मौके पर मौत हो गई। हमले में गंभीर रूप से घायल यशपाल सिंह चौहान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं हमले में दोनों भतीजे पुष्पेंद्र, संकेत घायल हुए थे।

सभी नौ आरोपियों को एक साथ सुनाई सजा
दोहरे हत्याकांड केस में अशोक रावत, अवनीश, प्रमोद राघव, केशव उर्फ कमलकांत, कन्हैया नामजद किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस की विवेचना में प्रमोद राघव के सगे तीन भाइयों अजय पाल उर्फ नेकसे, दिनेश, सतेंद्र और इनके चचेरे भाई कमलू उर्फ कालू के नाम उजागर हुए। इन सभी को जेल भेजकर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर मंगलवार को इन सभी को दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने सभी नौ दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

जघन्य अपराध के मामले में कोर्ट ने किया न्याय
इस संबंध में डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कठोर सजा के अनुरोध पर फैसला सुनाया है। यह एक जघन्य अपराध था। इसमें जनता के प्रिय नेता और उनके भाई की हत्या की गई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। फैसला स्वागत योग्य है।

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