बाराबंकी: चौकी इंचार्ज की पिटाई व सरकारी जमीन कब्जाने पर पूर्व ब्लाॅक प्रमुख पति और प्रधान समेत नौ पर लगा गैंगस्टर एक्ट
बाराबंकी देवा कोतवाली पुलिस ने चौकी इंचार्ज की पिटाई व सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपी पूर्व ब्लाॅक प्रमुख के पति, उसके ग्राम प्रधान भाई समेत नौ लोगों पर गैंगस्टर लगा दिया है। देवा के एसएचओ की तहरीर पर शुक्रवार को सभी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच कर रही है।
30 अप्रैल को देवा कोतवाली की माती चौकी के प्रभारी शशिकांत सिंह की गाड़ी के सामने अचानक एक युवक आ गया था। इसके लिए फटकारने पर युवक के परिजनों ने चौकी इंचार्ज से मारपीट की थी। वर्दी फाड़ डाली थी। इसे लेकर ग्राम प्रधान जलील अहमद व उसके भाई जमील अहमद समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ था। इसी के बाद कई प्रार्थना पत्र आए, जिसमें आरोपियों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
इसी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने जमील अहमद, इनके भाई सिपहिया के ग्राम प्रधान जलील अहमद, प्रधान के पुत्र आजम, आलम, फैसल, अनस व जमील अहमद के पुत्र जावेद अहमद उर्फ गुड्डू के साथ सतीश व अफजल हुसैन पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। जमील की पत्नी आयशा खातून देवा की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। जबकि जमील को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुर्सी से टिकट देकर बाद में काट दिया था। एसएचओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से गैंगचार्ट का अनुमोदन किए जाने के बाद केस दर्ज किया है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति की जांच करेगी।
जिंदा मां को मृत दर्शाकर कराई थी वरासत
ग्राम प्रधान जलील अहमद व उसके भाई की ओर से अपनी जिंदा मां को मृत दर्शाकर वरासत करा ली गई थी। चौकी इंचार्ज की पिटाई के बाद पुलिस ने इसका भी केस दर्ज किया था। एसएचओ ने बताया कि इन केसों में सभी आरोपी जेल में बंद हैं। अभी तक जमानत नहीं हुई है।