यूपी: लखनऊ में 10 जून तक लगी धारा 144, विधानसभा के पास धरना-प्रदर्शन पर रोक
बड़े मंगल पर भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए लखनऊ में 10 जून तक के लिए धारा 144 बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दस जून तक धारा 144 लगी रहेगी। कोरोना और जेठ महीने में बड़े मंगल पर भीड़ जुटने की आशंका है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर रोक लगी रहेगी। जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने बताया कि पुलिसकर्मी समय-सयम पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाते रहेंगे। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। बिना अनुमति जूलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर पर आईटी सेल की नजर रहेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले ईद और नवरात्र को लेकर लखनऊ में धारा 144 लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 19 जून तक कर दिया गया है। जेसीपी लॉ एंड आर्डर के आदेश के अनुसार, विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। आदेश के मुताबिक, कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने व किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके