रामपुर के डीएम रविंद्र मादंड समेत 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश, यह है मामला
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी से मारपीट के मामले में सीजेएम कोर्ट ने रामपुर के डीएम समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। घटना तब की है, जब रविंद्र मादंड मथुरा-वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त थे।
रामपुर के डीएम और तत्कालीन मथुरा-वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रहे आईएएस रविंद्र कुमार मादंड समेत 20 लोगों के खिलाफ शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। यह आदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी से मारपीट व अभद्रता के मामले में दिए हैं।
4 सितंबर 2019 को तत्कालीन नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड निगम के अधिकारियों के साथ जन समस्याओं को जानने के लिए शहर के सौंख अड्डा पर गुरुनानक नगर आदि इलाकों में दल बल के साथ भ्रमण कर रहे थे। इस बीच गुरु नानक नगर निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह होरा अपने घर से बाहर आए और भीड़ देखकर रुक गए।
उन्होंने नगर आयुक्त को क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी देनी चाहिए तो वह भड़क उठे। इस पर राजेंद्र ने उन्हें परिचय दिया कि वह भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसे वहां से जाने की कहते हुए धक्का दे दिया। यह देख नगर आयुक्त के साथ मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट कर डाली। इस बीच नगर आयुक्त के सरकारी गनर ने अपनी कार्बाइन से उन पर वार कर दिया, जिससे राजेंद्र होरा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था।
नौ दिन अस्पताल में रहे भर्ती
राजेंद्र होरा के अनुसार, वह फ्रैक्चर के कारण नौ दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे और उन्होंने घटनाक्रम को लेकर कोतवाली में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 30 सितंबर 2021 को दाखिल वाद के मामले में कोतवाली मथुरा पुलिस को सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित राजेंद्र होरा के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त के साथ ही तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, सेनेटरी इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत के आदेश हुए हैं। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग अभी पंजीकृत नहीं किया गया है।