कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, बेटी की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास काट रहे कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत दी है। सेंगर की बेटी की शादी 8 फऱवरी को है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। बताते चलें कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने बताया था कि पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी की शादी कार्यक्रम 18 जनवरी को शूरू हो रहा है और आठ फरवरी को शादी होगी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शादी के लंबे कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए कहा था कि शादी को कम समय में भी निपटाया जा सकता है, इस पर सेंगर पक्ष के वकील ने कहा कि यह तारीख पुजारी द्वारा तय की गई है और बतौर पिता सेंगर के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं । इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सेंगर के तथ्यों को वेरिफाई करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली कोर्ट ने उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। CBI कोर्ट ने भी उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर 60 हज़ार रुपए में बेच दिया गया था। उन्नाव में 4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था।