महराजगंज: छत की कुंडी से लटका मिला सिपाही का शव, फरवरी में होनी थी शादी
मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अपडिया हरिपरा का रहने वाला सिपाही किराये के कमरे में एक अन्य साथी के साथ रहते थे। भोर में दरवाजा खुलवाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो साथी ने थानाध्यक्ष को सूचना दी।
महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना पर तैनात सिपाही नंदलाल सिंह का गुरुवार की भोर कमरे में छत की कुंडी से शव लटका मिला। कानपुर में रहने वाले स्वजनों को घटना की सूचना देने के साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
यह है पूरा मामला
बृजमनगंज के फरेंदा रोड पर सुखरामपुर में सुनील मणि त्रिपाठी के मकान के कमरे में किराए पर सिपाही सत्येंद्र राजभर और नंदलाल सिंह एक साथ रहते थे। सत्येंद्र राजभर बुधवार की रात थाने पर ड्यूटी के बाद भोर में 2.45 बजे पर कमरे पर आया। इसके बाद कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई। काफी देर तक आवाज लगाने का बाद दरवाजा नहीं खुला, तो उसने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो फंदे से लटकता मिला शव
भोर में सीओ कोमल प्रसाद मिश्र, थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और मकान मालिक की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में छत की कुंडी से केबल तार के सहारे सिपाही नंदलाल सिंह निवासी अपडिया हरिपरा, पोस्ट गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ का शव लटका मिला।
2020 में हुई थी पोस्टिंग
मृतक सिपाही की 2020 में पोस्टिंग हुई थी। बृजमनगंज थाने में उसकी प्रथम पोस्टिंग थी। मृतक सिपाही के पिता प्रभुनाथ सिंह कानपुर गन फैक्ट्री में कार्यरत हैं और स्वजन के साथ कानपुर में ही रहते है। मृतक सिपाही की आठ फरवरी को शादी होने वाली थी। थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह बताया कि स्वजन को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।
दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कारावास
कोठीभार थाना अंतर्गत बीजापार टोला के असमन छपरा मे वर्ष 2006 में विवाहिता सादिया खातून को जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त पति याकूब उर्फ जोधू को दोषी पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी ने दहेज प्रतिषेध आधिनियम के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास के साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये है मामला
पत्रावती से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के गनेशपुर निवासी एनामुल्लाह ने कोठीभार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसने अपनी बहन सादिया खातून का विवाह 23 जून 2002 को याकूब उर्फ जोधू के साथ किया था। दहेज मे बाइक व रंगीन टीवी की मांग को लेकर 17 जून 2006 को पति याकूब उर्फ जोधू, सास जलीमुन निशा ने मेरी बहन को घर के अंदर जला दिया। दवा-उपचार के दौरान बहन की मृत्यु मेडिकल कालेज गोरखपुर मे हो गई। विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने 11 गवाहों को प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर सास जलीमुन निशा को दोषमुक्त करते याकूब को सजा सुनाई गई।