नोएडा: 8 साल की बच्ची के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास
दोषी पर 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपित दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता को टाफी का लालच देकर अपने कमरे में ले गया था।
जिला न्यायालय ने आठ साल की बच्ची के हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म करने वाले हैवान नन्हे मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नन्हे पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की।
सजा सुनते घुटने के बल बैठ गया दोषी
सजा सुनते ही नन्हे घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और छाती पर हाथ रखकर सिर पकड़ लिया। अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 27 अगस्त 2019 की दोपहर बुलंदशहर की रहने वाली आठ साल की बच्ची के साथ नन्हे मिश्रा ने दुष्कर्म किया। आरोपित व पीड़िता एक ही मकान में किराए पर रहते थे। आरोपित दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता को टाफी का लालच देकर अपने कमरे में ले गया।
वहां पीड़िता के हाथ पांव बांध दिए। दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया। उसने आरोपित को कमरे में बंद किया और मकान मालिक ने सूचना पुलिस को दी। घटना के दौरान पुलिस ने नन्हे को मौके से गिरफ्तार किया था।
पीड़िता को रक्त रिसाव अधिक होने की वजह से घटना के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के दौरान पीड़िता के स्वजन ड्यूटी पर गए थे। नन्हे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कुल 11 गवाह सुनवाई के दौरान पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने नन्हे मिश्रा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।