वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, धमाकों में 20 लोग मारे गए थे
वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है।
वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 16 साल पहले संकटमोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। दरअसल, सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।
जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया। फैसला सुनाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जज की अदालत में मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया। अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए थे। डॉग स्क्वाड से समय समय पर अदालत परिसर की तलाशी चलती रही।
कोई भी वकील वलीउल्लाह की तरफ से केस लड़ने को नहीं हुआ तैयार
वाराणसी में हुए धमाके के बाद वलीउल्लाह की तरफ से कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गाजियबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि इन तीनों धमाकों में पांच आतंकियों का हाथ है। इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर को सुरक्षाबल ने सीमा पर मार गिराया था।