बढ़ते कोविड मामलों पर दिल्ली में येलो अलर्ट: क्या अनुमति है और क्या नहीं, देखें खबर
कोविड -19 और ओमाइक्रोन प्रकार के बढ़ते मामलों के बीच, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 'येलो' अलर्ट को लागू करने का फैसला किया। यहां क्या अनुमति दी जाएगी और क्या नहीं की सूची दी गई है।
दिल्ली सरकार ने शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के 'येलो' अलर्ट को लागू करने का फैसला किया है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के मामले और ओमाइक्रोन संक्रमण बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड की स्थिति पर एक बैठक की और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की।
राष्ट्रीय राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू है।
नए नियमों के तहत, यहां दी जाएगी अनुमति
- ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
- निर्माण कार्य चलता रहेगा, उद्योग खुला रहेगा।
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.
- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
- दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी।
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी।
- एक ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है।
- सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- निजी कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
इन्हें अनुमति नहीं है
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
- बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।