Meerut Snakebite Murder Case: प्रदेश के मेरठ जनपद में सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद अब एक और चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में रहने वाले अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को पहले ही हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस वारदात को रेयर ऑफ दि रियरेस्ट करार दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में अमित कश्यप हत्याकांड की सुनवाई हुई थी। सजा सुनाये जाने के समय रविता और अमरदीप ने अपनी तरफ से कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मनुस्मृति और सावित्री का उदाहरण का दिया। अदालत के निर्णय सुनाये जाने के बाद अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें न्याय दिया है।
बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित का शव 13 अप्रैल 2025 को बिस्तर पर पड़ा मिला था। शव के नीचे जिंदा सांप मिला था। अमित के शरीर पर सांप के काटने के दस निशान भी मिले थे। शुरुआत में परिजनों को यह बताया गया कि अमित की मृत्यु सर्पदंश के चलते हुई है। हालांकि संदेह होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सभी हैरत में पड़ गये।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर्पदंश नहीं बल्कि दम घुटना बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्पदंश से पहले ही अमित की मौत हो चुकी थी। अमित की गला और मुंह दबाकर हत्या की गयी। उसकी गर्दन की हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूटी मिली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि अमित कश्यप की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग था। जब इस प्रेम प्रसंग की जानकारी अमित को हुई तो रविता और अमरदीप ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।
जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के 24 घंटे के भीतर दोनों के बीच 51 बार फोन पर बात हुई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की और फिर इसे घटना का रूप देने के लिए बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया था। अमरदीप ने एक सपेरे से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। पुलिस ने इस मामले में 26 जून 2025 को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
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