लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोनू कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी बालिका के पिता का परिचित है। आरोप है कि करीब एक माह पहले वह बालिका के घर पहुंचा था। उस समय घर में बालिका को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके पिता की हत्या करने की धमकी दी।
पुलिस के मुताबिक, धमकी के कारण बालिका डर गई और उसने घटना के बारे में परिवार के किसी सदस्य को जानकारी नहीं दी। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने उसे डराकर कई बार उसके साथ गलत काम किया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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परिजनों के अनुसार, घटना के बाद बालिका के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा था। वह गुमसुम रहने लगी थी। बेटी की स्थिति देखकर उसके पिता ने उससे बातचीत की।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, बृहस्पतिवार को बालिका ने अपने पिता को आरोपी मोनू कश्यप की हरकतों के बारे में जानकारी दी। बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।
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बालिका के पिता की शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की और मोनू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी बालिका के पिता का परिचित है। इसी परिचय के आधार पर उसके घर आने-जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय घर में बालिका अकेली थी। मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
नाबालिग के साथ यौन अपराध के मामलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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