हिंदवेयर के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेडमार्क विवाद में गूगल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना

अदालत बोली- केवल मंच नहीं, विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भागीदार है गूगल; हिंदवेयर से जुड़े कीवर्ड के इस्तेमाल पर भी रोक।
Bureau 31 May 2026, 01:54 PM 1 min read
हिंदवेयर के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेडमार्क विवाद में गूगल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिटरीवेयर कंपनी हिंदवेयर के पंजीकृत ट्रेडमार्क के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में गूगल पर 30 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने कहा कि गूगल को केवल एक इंटरमीडियरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाता है और उससे व्यावसायिक लाभ भी अर्जित करता है।

 

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गूगल का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह केवल एक तकनीकी मंच उपलब्ध कराता है और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गूगल की भूमिका केवल मंच उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विज्ञापनदाताओं को कीवर्ड सुझाता है, विज्ञापनों की रैंकिंग निर्धारित करता है और इससे राजस्व भी कमाता है।

 

अदालत ने माना कि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क को विज्ञापन के लिए कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना भी ट्रेडमार्क के उपयोग की श्रेणी में आता है, भले ही वह शब्द विज्ञापन के दृश्य हिस्से में प्रदर्शित न हो। न्यायालय के अनुसार, जब किसी ट्रेडमार्क वाले शब्द को विज्ञापन प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है और उससे व्यावसायिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया कि गूगल ट्रेडमार्क वाले शब्दों को विज्ञापनदाताओं को सुझाव देता है और उन्हें विज्ञापन कीवर्ड के रूप में उपलब्ध कराता है। इससे कंपनी को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होता है।

 

हाई कोर्ट ने गूगल को ‘हिंदवेयर’, ‘हिंदवेयर सैनिटरीवेयर’ और कंपनी से जुड़े अन्य नामों को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे कीवर्ड के आधार पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएं। अदालत ने दोनों वाणिज्यिक मुकदमों में 15-15 लाख रुपये, कुल 30 लाख रुपये का हर्जाना हिंदवेयर लिमिटेड के पक्ष में देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने गूगल को यह राशि आठ सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है।

 

यह मामला हिंदवेयर लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013-14 में दायर दो वाणिज्यिक मुकदमों से संबंधित है। कंपनी का आरोप था कि जब कोई उपयोगकर्ता गूगल पर ‘हिंदवेयर’ सर्च करता था, तब प्रतिस्पर्धी कंपनियों के प्रायोजित विज्ञापन खोज परिणामों में सबसे ऊपर दिखाई देते थे। कंपनी ने इसे अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन बताया था।

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